UP Politcs: यूपी की इस सीट पर नहीं रुकेगा उपचुनाव! निवर्तमान विधायक की मुश्किल बढ़ी?
Kanpur News: सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी है,अदालत में आज ज्यादा मुकदमे होने की वजह से सुनवाई टल गई है.
Irfan Solanki News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. महिला के घर आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई आज एक बार फिर टल गई है. अदालत में आज ज्यादा मुकदमे होने की वजह से सुनवाई टल गई है. मामले में आज जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होनी थी. इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुनवाई करेगी.
इरफान सोलंकी के मामले में अलग-अलग वजहों से पिछले करीब तीन महीनों में कई बार सुनवाई टल चुकी है. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी ने सात साल की सजा को रद्द किए जाने और अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने व जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है.
दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी को मिली सात साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है. इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त याकूब ने भी अपील दाखिल कर रखी है. याचिकाकर्ता निवर्तमान विधायक के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक हाईकोर्ट इरफान सोलंकी और यूपी सरकार समेत सभी चार याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी.
सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित
सात साल की सजा मिलने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. उनकी सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. जल्द ही उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित हो सकता है. अगर हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा को स्थगित कर उस पर रोक लगा दी तो उपचुनाव रुक जाएगा. हालांकि लगातार सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. आज एक बार फिर सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव रुकने की उम्मीदें और धूमिल हो गई है.
गौरतलब है कि इरफान सोलंकी को अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.
ये भी पढ़ें: Hapur News: शादी में 1 हजार रुपये नहीं मिलने से भड़का बिचौलिया, गुस्से में लौटा दी पूरी बारात