सीसामऊ सीट पर उपचुनाव रुकने की उम्मीदें कम, इरफान सोलंकी मामले में फिर टली सुनवाई
UP News: इरफान सोलंकी की सजा से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट 17 अक्टूबर दी है.
Irfan Solanki News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इरफान सोलंकी की सजा से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी. आज की सुनवाई मामले को सुनने वाली डिवीजन बेंच के नहीं बैठने के चलते टली है. यह सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होनी थी. हाईकोर्ट इस मामले में अब 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई टलने से इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव रुकने की उम्मीदें न सिर्फ धूमिल हुई हैं, बल्कि लगभग पूरी तरह खत्म भी हो गई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि 17 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग यूपी की नौ अन्य सीटों के साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी विधानसभा के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है. ऐसे में इरफान सोलंकी को कोई राहत मिलने और उनकी विधायकी बची रहने की उम्मीद अब बेहद कम बची है.
सात साल की सजा पर रोक की मांग
इरफान सोलंकी की याचिका पर यूपी सरकार की अपील और दो अन्य आरोपियों की अर्जियों के साथ सुनवाई होनी थी. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी ने सात साल की सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है. इसके साथ ही अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने व जमानत किए जाने की भी मांग की है.
दूसरी तरफ यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी को मिली सात साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की है. सात साल की सजा मिलने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. उनकी सीसामऊ सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है. अगर हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा को स्थगित कर उस पर रोक लगा दी तो उपचुनाव रुक सकता है. हालांकि इसकी उम्मीद अब बेहद धूमिल हो गई है.
MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी सजा
इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक उनके मुवक्किल निवर्तमान विधायक के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त याकूब ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है. इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और याकूब पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था.
कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महाराजगंज जिला जेल में बंद है.
ये भी पढ़ें: अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोईद खान को हाई कोर्ट से झटका, लखनऊ बेंच ने खारिज की जमानत याचिका