प्रयागराज, मो. मोईन। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यूपी की अदालतों में किये जा रहे इंतजामों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने इस मामले में मंगलवार को अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 8 मार्च को दिए गए आदेश पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही बेंचों में थर्मल स्कैनर से लोगों की जांच की जा रही है। सरकार ने बताया कि लोगों को पोस्टर और बैनर के जरिये जागरूक भी किया जा रहा है।


इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल खुद अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। इस पर चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस अजीत कुमार की डिवीजन बेंच ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन और दिनों की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को लोगों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किये जाने के निर्देश दिए।


गौरतलब है कि वकील शशांक श्री त्रिपाठी ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर हाईकोर्ट समेत यूपी की अदालतों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम किये जाने की मांग उठाई थी। इस पीआईएल पर हाईकोर्ट ने 8 मार्च को छुट्टी के दिन सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे।