Mukhtar Ansari: HC के आदेश पर भी नहीं खुला मुख्तार अंसारी की भाभी का पेट्रोल पंप, अवमानना की अर्जी पर आज सुनवाई
Mukhtar Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुर्क पेट्रोल पंप 2 दिसंबर 2023 को खोलने का आदेश दिया था. आदेश के बावजूद उसे नहीं खोला गया है.
Mukhtar Ansari News: पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई पूर्व बीएसपी (BSP) सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Anasari) की पत्नी फरहत अंसारी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई होगी. अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी ने गाजीपुर की डीएम आर्यका अखौरी के खिलाफ यह अवमानना याचिका दाखिल की है. जस्टिस विकास बुधवार की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई दोपहर करीब तीन बजे होने की उम्मीद है. आज की सुनवाई में सरकारी वकील को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के मामले में जानकारी देनी होगी.
फरहत अंसारी ने कुर्क पेट्रोल पंप खोले जाने की मांग को लेकर यह अवमानना याचिका दाखिल की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुर्क पेट्रोल पंप 2 दिसंबर 2023 को खोलने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 दिसंबर 23 को डीएम गाजीपुर को पेट्रोल पंप खोलने के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे नहीं खोला गया है.
फरहत अंसारी की याचिका पर सुनवाई
फरहत अंसारी ने अब तक पेट्रोल पंप ना खोले जाने को लेकर पिछले दिनों अवमानना याचिका दाखिल की थी. जिस पर आज सुनवाई होनी है. फरहत की पुरानी याचिका में पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने को चुनौती दी गई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप खोलने का आदेश जारी किया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि गैंगस्टर कोर्ट यह तय करेगी कि पेट्रोल पंप में अपराध से अर्जित संपत्ति लगी है या नहीं.
आपको बता दें कि ये पेट्रोल पंप गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में है. फरहत अंसारी का किसान पेट्रोल पंप है. कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी के जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद की गई थी. कुर्की की कार्रवाई डीएम गाजीपुर के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में की गई थी. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने पेट्रोल पंप खोलने का आदेश दिया था. फरहत अंसारी की तरफ से उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय कोर्ट में दलीलें पेश करेंगे.