मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 7 जनवरी को होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला
कोर्ट की तरफ से जवाब के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान नोटिस भेजा गया था.
मथुरा. यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई टल गई है. अब मामले की अगली सुनवाई जिला अदालत में अगले साल 7 जनवरी को होगी. सभी पक्षकारों को आज कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखना था. कोर्ट की तरफ से जवाब के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान नोटिस भेजा गया था.
क्या है मामला? बता दें कि 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है.
Civil suit filed in Mathura seeking ownership of the entire 13.37 acres of Krishna Janmabhoomi land: Matter adjourned till January 7, 2021, the next date of hearing
— ANI UP (@ANINewsUP) December 10, 2020
निचली अदालत में खारिज हो चुकी है याचिका ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया था. हालांकि इस अदालत के जज छुट्टी पर होने के चलते इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया था. 30 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायालय में पहुंचकर याचिकाकर्ताओ ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था, "पूरे विश्व में भगवान श्रीकृष्ण के असंख्य भक्त और श्रद्धालु हैं. यदि इसी तरह हर भक्त और श्रद्धालु को याचिका दायर करने की छूट दी गई तो न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी. स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता न तो डिक्री के पक्षकार के रूप में हैं, न ट्रस्टी हैं. मात्र भक्त होने के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अनुमति देना न्यायोचित नहीं है."
निचली अदालत से याचिका खारिज होने के बाद अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत कृष्ण भक्तों ने जिला अदालत में अपील की है.
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