(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
यूपी में अदालतों- अधिकरणों के अंतरिम आदेश 31 अक्तूबर तक बढ़े
हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने बृहस्पतिवार को अहम फैसला सुनाया. इसके तहत लॉकडाउन के दौरान जारी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक के लिये बढ़ा दिया गया है. ये राज्य की सभी अदालतों के लिये मान्य होगा.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की वजह से अदालतों के कामकाज में रुकावट पैदा होने की वजह से यूपी में हाईकोर्ट के साथ ही सभी अदालतों-अधिकरणों द्वारा पिछले दिनों जारी किये अंतरिम आदेशों को अब इकतीस अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है. अंतरिम आदेश को बढ़ाए जाने का फैसला बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते अदालतों का कामकाज नियमित रूप से नहीं चल पा रहा है. कई जगह अदालतें बंद हैं और सिर्फ अर्जेन्ट मामलों की ही सुनवाई हो रही हैं, इसलिए पिछले दिनों जारी किये गए अंतरिम आदेश अब इकतीस अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे. इस बीच नब्बे दिनों की अवधि के लिए दाखिल की गईं कैविएट भी इकतीस अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगी.
फैसला सुनाने वाली डिवीजन बेंच ने इस आदेश की प्रति सभी अदालतों, अधिकरणों,महाधिवक्ता, एडिशनल सालीसिटर जनरल आफ इंडिया, सहायक सालीसिटर जनरल आफ इंडिया, राज्य लोक अभियोजक एवं उ प्र बार काउन्सिल को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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