बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से किया जवाब-तलब
बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. सत्र न्यायालय भदोही की तरफ से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ये अर्जी दाखिल की गई है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अर्जी की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी. विजय मिश्रा के खिलाफ इन्हीं के रिश्तेदार कौलापुर (धनापुर) के निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में 4 अगस्त 2020 को मकान पर जबरन कब्जा करने, उनकी फर्म का पैसा हड़प लेने, मारपीट करने और धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है. सत्र न्यायालय भदोही की तरफ से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ये अर्जी दाखिल की गई है. ये आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है.
झूठा केस लिखाया गया है याची विजय मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की शादी उनके भतीजे से हुई है. जिसका पालन उन्हीं ने किया है. पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता और उसकी बहन पुष्पलता को 40 फीसदी और 20 फीसदी उनकी मां को दी गई है. याची अपने भतीजे की संपत्ति पर काबिज है. उसके खिलाफ झूठा केस लिखाया गया है.
जवाब दाखिल करने का समय मांगा शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2006 में स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया और फर्म का पैसा अपनी पत्नी राम लली और बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया है. मकान पर भी कब्जा कर लिया गया है और धमकी देते हुए परिवार का जीना मुहाल कर दिया है. राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा है.
ये भी पढ़ें: