प्रयागारज: एमएलसी को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा हटाने की याचिका पर 26 को सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर
एमएलसी विशाल सिंह चंचल को वाई श्रेणी की सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुये कहा कि सभी तथ्यों को हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाएं.
प्रयागराज: गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा को चुनौती देते हुए, उन्हें मिली सुरक्षा हटाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 26 नवम्बर को सुनवाई होगी. याचिका का विरोध कर रहे प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं. वह आपराधिक प्रकृति का है. कहा गया कि याची ने खुद एमएलसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
ऐसे में याची व एमएलसी में व्यक्तिगत रंजिश हैं और इस नाते जनहित याचिका दायर की गई है. कहा गया कि याची की तरफ से जनहित याचिका पोषणीय नहीं है. विशाल सिंह चंचल पहले समाजवादी पार्टी में थे और शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था.
कोर्ट ने कहा-हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाएं
मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने याचिका का विरोध कर रहे प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता से कहा कि वह इन सारे तथ्य को हलफनामा के साथ रिकार्ड पर लाएं. कोर्ट ने कहा कि वह इस जनहित याचिका पर 26 को सुनवाई करेगी.
याचिका वाराणसी निवासी राकेश न्यायिक ने दायर की है. उसका कहना है कि वाई श्रेणी की मिली सुरक्षा को एमएलसी दुरूपयोग कर रहे हैं. कहा गया है कि एमएलसी आपराधिक प्रकृति के हैं.
मालूम हो कि कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई कर पहले इस मामले में पूरे प्रदेश में लोगों को दी जा रही सुरक्षा से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया, मगर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल द्वारा आदेश के बाद केस मेंशन कर उनका पक्ष सुनने का अनुरोध करने के बाद कोर्ट ने आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी थी.
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