Uttarakhand High Court: उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि राज्य में दो अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं. हरिद्वार के रहने वाले विजयपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है.


इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा था. मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने कहा था कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गयी है. अदालत ने कहा कि यह याचिका 29 जुलाई को दायर की गयी जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को एसओपी जारी की.


27 मई को लिया था फैसला
गौरतलब है कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल की 27 जुलाई को हुई बैठक में प्रदेश में कई महीनों से बंद स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था. सरकार ने छठी से 12 वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय किया गया था. हालांकि बाद में जारी एसओपी में 2 अगस्त से नौवीं से 12 वीं और 16 अगस्त से छठी से आठवीं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय किया गया.


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