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हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के लिव-इन-रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट ने क्यों कहा- ये गैरकानूनी
हाईकोर्ट के एक फैसले ने भारत में लिव-इन रिलेशनशिप पर बहस छेड़ दी है. सवाल पूछा जा रहा है कि क्या दो समुदाय के व्यस्क लोगों को साथ रहने के लिए कानूनी परमिशन की जरूरत होगी?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग समुदाय के लड़के और लड़की धर्म परिवर्तन किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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