यूपी के प्रमुख सचिव आयुष प्रशान्त त्रिवेदी को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस
यूपी के प्रमुख सचिव आय़ुष प्रशान्त त्रिवेदी को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है. उन्हें नोटिस देते हुये कहा कि क्यों न आप पर अवमानना की कार्रवाई की जाये. साथ ही उन्हें आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग प्रशान्त त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके विरूद्ध अवमानना का केस बनता है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध कोर्ट के आदेश की अवमानना कार्रवाई की जाय. साथ ही आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुपालन नहीं हुआ तो वह केस की अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर हो. याचिका की अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉक्टर जय शंकर शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि आयुष विभाग के ही कर्मचारी मोहम्मद हारून को नियुक्ति तिथि से तदर्थ सेवा को जोड़कर सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया. लेकिन याची को नियमित होने की तिथि से परिलाभों का भुगतान किया गया.
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को याची के प्रत्यावेदन को हारून के तर्ज पर तीन माह में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. इस आदेश का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है.
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