ट्रैफिक नियमों के बारे में कितना जानते हैं आप, जानें- क्या पुलिसकर्मी जबरदस्ती ले सकता है आपके वाहन की चाबी
ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है तो संदिग्ध लगने पर आपके उपरोक्त दस्तावेजों की जांच कर सकती है। अगर आपने ओवर स्पीडिंग या रेड लाइट जंप जैसे नियम का उल्लंघन किया है, तो ट्रैफिककर्मी आपके वाहन को सीज कर सकता है।
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। नए एक्ट के मुताबिक चालान भी काटे जा रहे हैं। एक बात गौर करने वाली है कि आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के लेकर बेहद कम जानकारी है। आपके भी कुछ अधिकार हैं, जो कानून आपको देता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की भी कुछ बंदिशें हैं, जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है। तो चलिए आपको वो बातें बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है।
हमेशा साथ रखें लाइसेंस अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिसवाला रोकता है तो सबसे पहले वह आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। इसलिए लाइसेंस हमेशा रखें। निम्न दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी रखना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय के 17-12-18 को जारी आदेश के मुताबिक Digilocker या mParivahan app में रखे दस्तावेज भी मान्य हैं। अगर आप मोबाइल में सेव दस्तावेजों के फोटो दिखाते हैं, तो वे अमान्य हैं।
क्या हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकार ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है तो संदिग्ध लगने पर आपके उपरोक्त दस्तावेजों की जांच कर सकती है। अगर आपने ओवर स्पीडिंग या रेड लाइट जंप जैसे नियम का उल्लंघन किया है, तो ट्रैफिककर्मी आपके वाहन को सीज कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके बदले में वह आपको प्राप्ति की रसीद भी देगा। अगर आपने ड्राइविंग के दौरान सीमित मात्रा से ज्यादा शराब या किसी प्रतिबंधित ड्रग का सेवन किया है, तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
क्या हैं आपके अधिकार अगर आपको को ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकता है तो आप उसका पहचान पत्र मांग सकते हैं। आप उसकी बेल्ट नंबर या नाम नोट कर सकते हैं। अगर बेल्ट नहीं है तो आईडी कार्ड मांग सकते हैं। अगर पुलिसकर्मी इन सभी से इन्कार कर देता है तो आपके पास दस्तावेज न दिखाने का अधिकार है।
रसीद मांगने का अधिकार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के मुताबिक अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहता है तो आपको केवल लाइसेंस दिखाना होता है। बाकी के दस्तावेज दिखाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही दस्तावेज मांगने वाला सक्षम अधिकारी यूनिफॉर्म में होना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त करता है, तो आपके पास ट्रैफिक पुलिस विभाग से जारी प्राप्ति की रसीद मांगने का अधिकार है।
कर सकते हैं शिकायत अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को क्रेन से नहीं खिंचवा सकती है। यानी अगर कार के अंदर कोई शख्स बैठा है तो उस वाहन को खींच कर नहीं ले जाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जांच के दौरान आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया है या दुर्व्यवहार किया है, तो आप नजदीकी थाने या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
मौके पर ही जमा कर सकते हैं चालान राशि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान तभी काट सकता है जब उसके पास सरकार की तरफ से जारी चालान बुक या ई-चालान मशीन साथ हो। अगर चालान काटने वाला पुलिसकर्मी सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का है तो आप मौके पर ही चालान की राशि जमा कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी जांच के दौरान आपको कार से बाहर आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है और न ही जबरन आपकी गाड़ी की चाबी छीनकर उसका इग्निगेशन बंद कर सकता है।
न करें ये काम अपनी गाड़ी में रहें, गाड़ी का इंजन बंद कर दें और गाड़ी की शीशा उतारकर पुलिस अधिकारी से बात करें। इस दौरान दिमाग शांत रखें। ध्यान रखें कि पुलिसकर्मी भी इंसान होते हैं। वो भरी दोपहर, बरसात और ठंड में सड़क पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इसलिए उनका सम्मान करें और नम्र व्यवहार दिखाएं। हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपके व्यवहार को देख कर आपको केवल चेतावनी देकर ही छोड़ दे। अगर संभव हो तो अधिकारी को हालात बयां करें और सही स्थिति से अवगत कराएं, अगर कोई गलती हुई हो तो मांफी मांग लें। अगर कोई नियम है तो उसका पालन करें। नियम तोड़ने से पहले सोच लें कि अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो क्या हालात होंगे, कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी। नियम हमारे फायदे के लिए बने होते हैं। इसलिए सकारात्मक रुख अपनाएं।
क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बेवजह रोक सकता है इसका उत्तर है हां। अगर आपने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है तो भी ट्रैफिक पुलिस के पास कागजात मांगने का अधिकार है। पुलिकर्मी की ड्यूटी है सड़क पर सुरक्षा करना और किसी भी संभावित हादसे को रोकना। कुछ भी संदिग्ध दिखने पर उसे आपको रोकने का अधिकार है।
क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास चाबी लेने का अधिकार है मोटर व्हीकल एक्ट 1932 में साफ कहा गया है, ऐसा करना गैरकानूनी है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जबरदस्ती आपकी कार की चाबी नहीं छीन सकता है। किसी भी रैंक के पुलिस अधिकारी या अथॉरिटी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है।