Shri Krishna Janmabhoomi Case in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर शुक्रवार को शाही ईदगाह के सचिव द्वारा उपासना स्थल अधिनियम संबंधी जवाब दाखिल नहीं किया गया. इस वजह से जिला न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त नियत कर दी है. वादी पक्ष के पैरोकार राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद को शुक्रवार को सुनवाई से पूर्व ही जवाब दाखिल करना था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर 16 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है.


इस बीच, अब तक प्रतिवादी संख्या एक - उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अथवा उनके किसी भी प्रतिनिधि के हाजिर न हो पाने के कारण इस संबंध में पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं. वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत के सामने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. इस कारण सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई.


क्या है मामला?
गौरतलब है कि अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित आधा दर्जन लोगों ने गत वर्ष इस मामले में सबसे पहले सिविल जज की अदालत में दावा पेश किया था. उन्होंने अदालत से ट्रस्ट की भूमि पर बनी ईदगाह को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त कराकर सम्पूर्ण भूमि वास्तविक मालिक भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को सौंपे जाने का अनुरोध किया था.


ये भी पढ़ें:


BSP Prabuddh Sammelan: बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण आज, मथुरा से होगा आगाज


ABP Ganga Maha Adhiveshan: सीएम धामी बोले- सरकार नहीं साझीदार के रूप में करना है काम