OTS Scheme: एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के जरिए बिजली बिल बकाए के सरचार्ज में छूट लेने वाले गोरखपुर जोन के 15 लाख के करीब बकाएदारों के लिए बुरी खबर सामने आई है. अब इस योजना के तहत बकाए का भुगतान के लिए किस्त बनवाने वाले बकाएदारों को एक भी किस्त चुकाने में लापरवाही की तो वह डिफॉल्टर (Defaulter) हो जाएंगे और उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा. ब्लैक लिस्टेड होने के बाद वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे.


किस्त मिस करने पर हो जाएंगे ब्लैक लिस्टेड
इस योजना के तहत बकाएदार रजिस्ट्रेशन कराकर छूट का लाभ लेते थे और बकाए का भुगतान के लिए किश्त बनवा लेते थे. वहीं वह कुछ किश्त जमा करने के बाद इसका भुगतान करना बंद कर देते थे. इससे उनके खिलाफ विच्छेदन की कार्रवाई नहीं हो पाती थी और वह दोबारा ओटीएस योजना के लागू होने का इंतजार करते रहते थे. इस बार राज्य सरकार के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन ने घरेलु, कॉमर्शियल औऱ निजी नलकूप श्रेणी के बकाएदारों के सरचार्ज में 100 फीसदी छूट का लाभ देने के लिए पहली जून को एकमुश्त समाधाना योजना लागू की है.


ओटीएस की नई गाइडलाइन में कॉरपोरेसन ने कहा कि छूट का लाभ लेकर किस्तों में भुगतान की सुविधा लेने वाले बकाएदारों ने एक भी किस्त बाउंस की या तय समय पर किस्त नहीं दी तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा. जिससे वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. बकाएदार पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट WWW.upenergy.in पर ऑनलाइन बकाया जमा कर सकते हैं.


6 और 12 किश्तों में जमा कर सकते हैं बकाया
इस योजना के तहत एक लाख रुपये से कम के बकाएदार छह किश्त में बकाया दे सकते हैं वहीं एक लाख से ज्यादा बकाया वाले बकाएदार 12 किश्त में बकाया जमा करा सकते हैं. इसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है. इसमें बिल जमा करने के लिए कलेक्शन काउन्टर, कार्यालय, जन सुविधा केन्द्र और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान का उपयोग कर सकते हैं.


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