Varanasi News: IIT BHU छात्रा के साथ परिसर में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले से जुड़े दो आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. दरअसल यह घटना बीते नवंबर महीने में IIT BHU के परिसर में हुई थी, जिसके बाद हफ्तों तक इस घटना को लेकर परिसर के छात्र-छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस मामले में तीन आरोपी  कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तीनों आरोपियों के भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े होने का  बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद यह मामला देश में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा.


तीसरे आरोपी की जमानत याचिका पर सितंबर में सुनवाई
IIT BHU छात्रा के साथ गैंगरेप से जुड़े दो आरोपियों कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुणाल पांडे की जमानत याचिका को 4 जुलाई को स्वीकार कर लिया था, जबकि दूसरे आरोपी अभिषेक चौहान की जमानत याचिका 2 जुलाई को स्वीकार हुई. अब इस मामले से जुड़े दो आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं, वहीं तीसरे आरोपी सक्षम पटेल के जमानत अर्जी पर सुनवाई सितंबर महीने में होगी. IIT-BHU से जुड़ा यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था. इससे पहले यह मामला वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत चलाया गया था जहां पर तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था.


1 नवंबर को आईआईटी बीएचयू परिसर में हुई इस घटना के बाद न सिर्फ परिसर के छात्र और छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला था बल्कि हफ्तों तक परिसर में छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हुआ था. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा इस मामले में तीनों आरोपियों के बीजेपी आईटी सेल से जुड़े होने का बड़ा  आरोप लगाया गया था. वाराणसी से लेकर दिल्ली तक इस घटना के विरोध की गूंज सुनाई दी थी. प्रदर्शन के दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी के छात्रों ने सुरक्षा दृष्टिकोण से परिसर को अलग करने की भी मांग कर दी थी.


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