IIT Kanpur Rape Case: कानपुर आईआईटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक एसीपी रैंक के अधिकारी मोहसिन खान के ऊपर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था. छात्रा के आरोपी के बाद कानपुर पुलिस और आईआईटी प्रबंधन में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में आरोपी पुलिस अधिकारी के ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही गई थी. अब पीड़िता की ओर से केस की पैरवी  करने वाले अधिवक्ता ने आरोपित पुलिस अधिकारी पर भविष्य में पीड़िता पर दबाव बनाने की बात कही है.


पीड़ित छात्रा की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनंत कुमार शर्मा ने बताया कि, पीड़ित छात्रा का 164 का बयान न्यायालय में दर्ज हो चुका है और मामला विचाराधीन है लेकिन जिस प्रकार से आरोपी पुलिसकर्मी रेप जैसे मामले में प्रयास कर रहा है जिसमें भविष्य में अगर आरोपी पुलिस अधिकारी को जमानत मिल जाती है या फिर उसके द्वारा किए गए एफआईआर को रद्द करने के प्रयास में कोई सफलता हासिल होती है तो आरोपी पुलिसकर्मी भविष्य में पीड़ित छात्रा पर मुकदमे को लेकर दबाव बना सकता है. यह छात्रा के हित में नहीं होगा.


'जांच को प्रभावित कर सकता है आरोपी पुलिसकर्मी'
पीड़ित छात्रा के वकील ने इस बात की आशंका जताई है कि, आरोपी पुलिस अधिकारी को कानून के दायरे में मजबूती के साथ बांध दिया जाए, जिसके चलते वह अपने पद और पोस्ट का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग ना कर सके. कानपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी पुलिस अधिकारी कानपुर में एसीपी रैंक के पद पर तैनात भी था जिसके चलते भविष्य में जांच प्रभावित हो सकती है. 


छात्रा के वकील के द्वारा जताई गई इस आशंका को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं पुलिस की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की व्यवस्था पर भी संदेह जताया जा रहा है. फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता और निष्पक्षता के साथ जांच कर उचित कार्रवाई करने का दावा कर रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आरोपी पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने बचाव में किए गए प्रयास पीड़ित छात्रा को भविष्य में कमजोर करते हैं या फिर छात्रा इस मामले में कानपुर पुलिस के आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ डटकर सामना करती है.


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