इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर, अधिकारी बोले- जारी रहेगी कार्रवाई
यूपी के प्रयागराज में अवैध तरीके से बनी दो दर्जन दुकानों को चार बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे.
प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में सरकारी बुलडोजरों के जरिए इमारतों को जमींदोज किए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रयागराज में शनिवार को एक बड़ी मार्केट को विकास प्राधिकरण के बुल्डोजरों ने अवैध निर्माण घोषित कर उसे कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया. ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई शहर के धूमनगंज इलाके में की गई.
हाईकोर्ट ने दिए थे ध्वस्तीकरण के आदेश हालांकि, ये कार्रवाई ऑपरेशन नेस्तनाबूत और ऑपरेशन माफिया के तहत नहीं की गई, बल्कि ये रूटीन कार्रवाई का हिस्सा थी. धूमनगंज इलाके में सत्य प्रकाश चौरसिया नाम के शख्स ने बड़ी जमीन पर मार्केट बनवाई थी. मार्केट में पार्किंग और ओपन एरिया में भी दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर उठा दिया गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे.
जारी रहेगी कार्रवाई सालों बीतने के बाद भी सरकारी अमले ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई. अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है. उससे पहले ही सरकारी अमले ने शनिवार को आनन-फानन में मार्केट में अवैध तरीके से बनी दो दर्जन दुकानों को चार बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया. प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल ऑफिसर आलोक पांडेय के मुताबिक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आगे जारी रहेगी.
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