लखनऊ. उत्तर प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है. इस मामले में सर्वोच्च अदालत में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पिछले सुनवाई में कोर्ट ने फिलहाल किसी मामले में अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी है. इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि वह अगली तारीख पर सुनवाई करके फैसला देगा. आपको बता दें कि सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी, यही नहीं काउंसिलिंग तक के लिये बुला लिया गया था. इस बीच कुछ गलत प्रश्नों के वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया अदालत में फंस गई थी.


कट ऑफ अंक और प्रश्नों के जवाब पर कोर्ट में फंसी भर्ती


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती विवादों में फंसी है. यह भर्ती कटऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसिलिंग रोकी गई. शिक्षामित्रों के चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पद भरने पर रोक लगा रखी है. हर बार कोर्ट ने भर्ती के अहम मोड़ पर स्टे लगा दिया. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों का यूजीसी के विशेषज्ञों से परीक्षण कराने का आदेश दिया था. उस पर 12 जून को दो जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया है. लेकिन, नौ जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से यह भर्ती अभी भी लटकी है.


सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदवारों ने दो जजों की बेंच के आदेश को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दी. प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट का 12 जून का आदेश आने के बाद शीर्ष कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया है. सरकार का कहना था कि नौ जून का आदेश उसे बिना सुने किया गया है.


ये भी पढ़ें.


यूपी: कानपुर में पुलिस की लापरवाही, फिरौती के 30 लाख रुपये दिये, फिर भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से नहीं छूटा युवक