(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
बरेली: 2014 में छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को 25 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
बरेली में 2014 के अपहरण और रेप मामले में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोषी को को 25 साल की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में अपहरण और बलात्कार के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को 25 साल की सजा सुनाई है साथ ही 76 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला 2014 का है जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वहीं पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार इंसाफ मिल ही गया.
आरोपी ने स्कूल जाते समय छात्रा का किया था अपहरण
बता दें कि क्योलड़िया इलाके में कक्षा 7 में पढ़ने वाली 14वर्षीय छात्रा का स्कूल जाने के दौरान सुरेश नाम के युवक ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली ले गया और यहां उसके साथ दरिंदगी की. इस मामले में क्योलड़िया थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने छात्रा को दिल्ली से बरामद किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
4 मार्च 2014 को दर्ज की गई थी आरोपी के खिलाफ एफआईआर
4 मार्च 2014 को आरोपी सुरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने के खिलाफ साक्ष्य जुटाने शुरू किए, सरकारी वकील रीत राम राजपूत ने बताया कि स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने आरोपी सुरेश को 25 वर्ष सश्रम कारावास व 76 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कोर्ट में 8 गवाह पेश किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.
भमोरा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई
वहीं भमोरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से हुई रेप की घटना के मामले में भी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट अनिल कुमार सेठ ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 29 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. सरकारी वकील राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में 26 जुलाई 2019 को आरोपी सतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
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