Uttarakhand Ration Card: उत्तराखंड सरकार ने अपात्र राशन कार्ड (Ration Card) धारकों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सरकार ने अपात्र लोगों को राशन कार्ड स्वयं सरेंडर करने के लिए एक महीने की मोहलत और दे दी है. इसकी जानकरी देते हुए खाद्य सचिव सचिन कुर्वे (Sachin Kurve) ने बताया कि अब 30 जून तक अपात्र राशनकार्ड धारक अपने स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करा सकते हैं. राशन कार्ड की जांच के लिए एक जून से प्रस्तावित विभागीय जांच अभियान अब जुलाई के महीने में चलाया जाएगा. रविवार को सचिन कुर्वे ने इसके लिए आदेश जारी किया.


अपात्र राशन कार्ड धारकों को मिली राहत
केंद्र और राज्य सरकार के तीन योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर औऱ वंचित वर्ग के लोगों सस्ता अनाजा दिया जाता है. अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में वो लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक न हो. वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना पांच लाख रुपये तक सालाना के लोगों के लिए है. अपात्र लोगों के राशन कार्ड होने की शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पांच मई से अपात्र को ना -पात्र को हां अभियान शुरू किया. राज्य सरकार के इस अभियान के तहत अपात्र लोगों को खुद राशन कार्ड जमा कराने की छूट दी गई है.


इस अभियान के बाद भी अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड रखता है और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ FIR होगा. आपको बता दें कि सरकार के इस अभियान के तहत अब तक 30 हजार से बी ज्यादा अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिया है. वहीं आम लोगों ने ही इस अभियान की समय सीमा बढ़ाने की मांग खाद्य मंत्री रेखा आर्य से की थी. जिसके बाद सरकार ने इसे 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है.


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