मुजफ्फरनगर, एबीपी गंगा। जिले की जानसठ तहसील में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि निषेधाज्ञा के तहत संबद्ध प्रशासन की अनुमति लिए बिना चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है।


उप संभागीय अधिकारी (एसडीएम) इंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि आगामी मुहर्रम और दशहरा पर्व को देखते हुए सोमवार शाम से जिले की जानसठ तहसील में आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।


इस बीच, जानसठ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुलकपुरा और कवाल गांवों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। छह साल पहले कवाल गांव में दो व्यक्तियों के मारे जाने के बाद जिले में और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे।