नई दिल्ली, एजेंसी। जीवन बीमा परिषद ने सोमवार को कहा कि सभी बीमा कंपनियां कोरोना वायरस के चलते हुई मौत के सिलसिले में दावों का निपटारा करने के लिए बाध्य हैं। परिषद के मुताबिक सार्वजनिक और निजी, दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड-19 से जुड़े किसी भी मृत्यु दावे के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं।


नहीं लागू होगा 'फोर्स मेजर' का प्रावधान
परिषद ने कहा कि कोरोना से मौत के दावों के मामले में 'फोर्स मेजर' का प्रावधान लागू नहीं होगा। फोर्स मेजर का अर्थ है कि ऐसी अप्रत्याशित दशाएं, जब समझौते का पालन बाध्यकारी नहीं होता।


यह बयान उन ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने इस संबंध में जीवन बीमा कंपनियों से सफाई मांगी थी और अफवाहों को दूर करने के लिए कहा था। सभी जीवन बीमा कंपनियों ने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अपने ग्राहकों को सूचित किया है।


जीवन बीमा परिषद के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा, "कोविड-19 महामारी के वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बढ़ते प्रकोप से प्रत्येक घर में जीवन बीमा की जरूरत को बल मिला है। जीवन बीमा उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए हर उपाय कर रहा है कि लॉकडाउन के कारण पॉलिसीधारकों को कम से कम दिक्कत हो और न हो, उन्हें डिजिटल माध्यमों के जरिए बिना किसी के दिक्कत के मदद मिले, फिर चाहें वह कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दावों का निपटान हो या पॉलिसी से संबंधित कोई दूसरी सेवा।" उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जीवन बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ हैं और ग्राहकों को अफवाहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।