Uttarakhand News: उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने और उसे लेकर हो रही जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. हाल ही में लमगड़ा ब्लॉक में खरीदी गई जमीन को लेकर एक फिल्म स्टार का नाम भी सामने आया है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है. हालांकि, अधिकतर मामले न्यायालय में लंबित होने के कारण फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पर खुलकर बयान नहीं दिया गया है. प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के फैसले के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है.
सूत्रों के अनुसार, फिल्म स्टार द्वारा खरीदी गई जमीन में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया था. सरकार और न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद प्रशासन उन जमीनों को जब्त कर सकता है, जिनमें नियमों का उल्लंघन हुआ है. उत्तराखंड राज्य में भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है, और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को बाहरी व्यक्तियों की ओर से खरीदी गई जमीनों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद से प्रशासन उन मामलों पर नजर रखे हुए है, जहां शर्तों का पालन नहीं किया गया है.
क्या कहता है उत्तराखंड का भूमि कानून
राज्य में भूमि कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों को केवल सवा नाली तक की जमीन खरीदने की अनुमति है, यदि वह भवन निर्माण के लिए जमीन खरीद रहे हों. जिन लोगों ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है. इस क्रम में अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने से संबंधित डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है. अब तक प्रशासन ने 23 लोगों की सूची तैयार की है, जिन्होंने तय शर्तों का पालन नहीं किया है. इनमें से 11 मामले अल्मोड़ा जिले के हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लंघन दर्ज किया गया है.
अल्मोड़ा जिले में अब तक 11 मामलों का चिह्नांकन किया गया है, जबकि रानीखेत में 5, लमगड़ा में 3, स्याल्दे में 2 और सल्ट तथा द्वाराहाट में एक-एक मामला सामने आया है. इनमें से कुछ मामलों में न्यायालय में लंबित कार्यवाही चल रही है, जबकि कुछ मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. यह जांच प्रक्रिया तब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है जब लमगड़ा में एक फिल्म स्टार के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 में करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी थी.
मुंबई के एक उद्योगपति की जमीन जब्त
एक अन्य मामले में, मुंबई के एक उद्योगपति की भी जमीन जब्त की जा चुकी है, जिन्होंने बिना निर्धारित शर्तों का पालन किए चितई के पास 108 बीघा जमीन खरीदी थी. प्रशासन ने इस उद्योगपति को नोटिस जारी किया और बाद में उनके द्वारा खरीदी गई जमीन का बैनामा अमान्य घोषित कर दिया. उद्योगपति ने कमिश्नर के पास भी राहत की अपील की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाई. इस मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि किसी ने शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यह जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है, और कई मामलों में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि, अधिकांश मामले न्यायालय में लंबित हैं, जिस कारण फिलहाल प्रशासन की ओर से अधिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है. अल्मोड़ा के जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि कुछ मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अन्य मामलों की जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने भूमि के उपयोग में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया है.
भू-कानून उल्लंघन सरकार के लिए बड़ी चुनौती
राज्य में भू कानून के उल्लंघन को लेकर बढ़ती चिंता और कार्रवाई के कारण यह मामला अब राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत राज्य प्रशासन ने इस मुद्दे पर तेजी से कदम उठाए हैं और वह इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा की गई भूमि खरीदारी राज्य के कानूनों के अनुरूप हो. यदि किसी ने शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उनकी जमीनें जब्त की जा सकती हैं.
उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने और उसे लेकर हो रही जांच न केवल प्रशासन के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है. फिल्म स्टार से लेकर उद्योगपतियों तक, कई महत्वपूर्ण नाम इस मामले में शामिल हो चुके हैं. प्रशासन की ओर से भूमि खरीद के उल्लंघन की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानूनों का पालन किया जाए. प्रशासन की कार्रवाई और न्यायालय में लंबित मामलों के चलते यह मामला आगामी दिनों में और अधिक गंभीर रूप धारण कर सकता है.
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