नई दिल्ली, एबीपी गंगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के मामले में सोमवार तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी। बता दें कि चिदंबरम की अर्जी पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके वकील व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह गिरफ्तारी मौलिक अधिकार के खिलाफ है। सिब्बल ने मामले में हाइकोर्ट के आदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने की पूरी घटना बताई। सिब्बल ने कहा कि हमने गिरफ्तारी से पहले याचिका दाखिल की, इसलिए राहत मिलनी चाहिए।
चिदंबरम ने कोर्ट में पहली अर्जी सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने से जुड़ी है, जबकि दूसरी अर्जी ईडी की गिरफ्तारी से बचने की दी थी। INX मीडिया मामले में चिदंबरम की याचिका पर जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच सुनवाई की।
कोर्ट में किसने क्या कहा
कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट के जज ने लिखा है कि संसद को चाहिए कि आर्थिक अपराध के मामले में हाई प्रोफाइल आरोपियों के लिये अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म करने का कानून बनाये. 'तो क्या प्रोफ़ाइल देखकर कानून बनेगा!'
तुषार मेहता ने कहा कि ED सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है।
ED का कहना कि वित्त मंत्री रहते आरोपी ने INX मीडिया को FIPB का अप्रूवल दिया। INX मीडिया इंद्राणी मुखर्जी की है, जिनका बयान सीबीआई के पास है, ईडी सिर्फ मनी ट्रेल पर जांच कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी प्री चार्जशीट की स्टेज चल रही है, इसलिए मामला लिमिटेड है। टीवी डिबेट्स में चिल्ला-चिल्ला कर कहा जा रहा है कि बदला लिया जा रहा है, जो भी सबूत हैं, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हम कोर्ट में डायरी दे सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं। इसे साथ ही, चिदंबरम को राहत देते हुए 26 अगस्त तक के लिए SC ने ईडी केस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है।
बता दें कि गुरुवार को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की रिमांड पर भेजा दिया है। जिसके चलते चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे। सूत्रों की मानें, तो सीबीआई उनसे तीन चरणों में पूछताछ कर सकती है।
ये हो सकते हैं तीन चरण
पहला चरण: अभी तक की जांच में सामने आए आरोपियों, गवाहों और सबूतों के आधार पर सवाल
दूसरा चरण: चिदंबरम को दस्तावेज दिखाकर पूछताछ
तीसरा चरण: चिदंबरम से कुछ लोगों का आमना सामना कराकर पूछताछ
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