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लव जिहाद के आरोपों से घिरे IPS मोहसिन खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट सुनाया फैसला

कानपुर मामले में आरोपी IPS मोहसिन खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है.

लव जिहाद के आरोपों में घिरे कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मोहम्मद मोहसिन खान को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. आईआईटी कानपुर की छात्रा ने ACP मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप लगाया था. पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मोहसिन खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

हिंदू संगठन भी इस मामले में खासे मुखर हो गए थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. मोहसिन खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे. मोहसिन खान ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

एफआईआर रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अपील की गई थी. अदालत ने मोहसिन खान के वकीलों की दलीलों को मंजूर करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई . याचिकाकर्ता ACP मोहसिन खान की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और सीनियर एडवोकेट इमरान उल्ला ने दलीलें पेश की. इन्होंने मोहसिन खान पर लगे आरोपों को गलत बताया था.

वहीं अदालत में एसीपी के  अधिवक्ता  ने दावा किया है की वादिनि छात्रा खुद पहले से शादीशुदा है और उसने उनके क्लाइंट से अपनी शादी की बात छुपा रखी थी. कानपुर में आईआईटी छात्रा के साथ प्रेम संबंध में रहने वाले एसीपी मोहसिन खाना कानपुर आईआईटी में पीएचडी कर रहे थे तभी दोनों के बीच दोस्ती हुई और प्यार हो गया लेकिन बीच में ही छात्रा की ओर से एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ एक तहरीर देकर रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें कानपुर पुलिस और आईआईटी प्रबंधन की बेइज्जती भी हुई थी.

इसी बीच एसीपी मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने एक बड़ा दावा किया है की मुकदमा दर्ज कराने वाली छात्रा पहले से ही शादी शुदा थी और उसने उनके क्लाइंट से खुद अपनी शादी की बात को छुपाई है ऐसे में कोई कैसे इस आरोप को लगा सकता है कि आरोपी पुलिस अधिकारी पहले से शादीशुदा है.

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