Irfan Solanki News: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी डॉक्यूमेंटस बनवाने में मदद करने के आरोप से जुड़े मामले में इरफान सोलंकी को जमानत मिली है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने इरफान सोलंकी के साथ ही पार्षद मन्नू रहमान और मुख्य आरोपी रिजवान मोहम्मद को भी जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है. जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है. मामले में सह आरोपी हिना खान की जमानत के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को राहत दी है.


जमानत के बाद भी जेल मे ही रहेंगे इरफान सोलंकी
हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. उनके खिलाफ कई दूसरे मामले अभी पेंडिंग हैं. निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की यूपी की महराजगंज जेल में बंद है. इरफान सोलंकी व अन्य आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश की. 


आपको बता दें कि, महराजगंज जेल में बदं इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में दोषी पाया गया था. इस मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 जून 2024 को उन्हें दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. अब उनकी सीसीमऊ सीट पर उपचुनाव होना है.


3 अक्टूबर को होगी सुनवाई
महिला के घर आगजनी के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सात साल की सजा के खिलाफ दाखिल इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई थी. इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में तीन अक्टूबर को सुनवाई करेगी.


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