Jalaun Businessman Justice: जालौन (Jalaun) में एक व्यापारी (Businessman) को जब न्याय (Justice) नहीं मिला तो उसने हार नहीं मानी. पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद भी व्यापारी को इंसाफ नहीं मिला तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट (High Court) ने जालौन के व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव के साथ पुलिस अधीक्षक जालौन को मामले में तलब किया है. कोर्ट ने मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का आदेश दिया है.  


व्यापारी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की
मामला जालौन के नदीगांव थाने का है. यहां पर नदीगांव में अवैध तरीके से गुटखे की खेप पकड़ने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी ने तत्कालीन कोतवाल और दो अन्य दारोगा को निलंबित कर दिया है. पुलिस के खिलाफ गुटखा व्यापारी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी. 


हाईकोर्ट ने एसपी जालौन से मांगा जवाब 
दरअसल, फरवरी में व्यापारी विशाल गुप्ता की गुटखे की खेप मध्य प्रदेश जा रही थी. जिसे नदीगांव के पास पुलिस ने रोक लिया और गुटखे को अवैध बताया. इस दौरान व्यापारी ने पूरे कागज भी दिखाए थे पर पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया. कार्रवाई को लेकर व्यापारी ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी. इस पर हाईकोर्ट ने एसपी जालौन से जवाब मांगा था. 


व्यापारी ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए
हाईकोर्ट में विशाल गुप्ता ने पूरे साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर कोर्ट ने गलत कार्रवाई करने को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आदेश दिया. जांच के बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रूप कृष्ण त्रिपाठी जो कि कालपी कोतवाल, एसआई केदार सिंह और संतोष गिरी को निलंबित कर दिया गया है. 


कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश 
वहीं, पुलिस अधीक्षक जालौन रवि कुमार ने बताया कि फरवरी के महीने में व्यापारी विशाल गुप्ता की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी. जिसमें, माननीय कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए. कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए तत्कालीन एक इंस्पेक्टर और 2 दारोगा को निलंबित किया गया है.



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