यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में गौतम बुद्ध नगर में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चुनाव प्रचार करने के मामले में दर्ज हुई एफ आई आर पर सुनवाई होगी.
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में दोपहर के वक्त सुनवाई होगी आज की सुनवाई में यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है. सरकार को यह बताना है कि वह इन नेताओं के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेगी या नहीं.
हाईकोर्ट ने इस मामले में इन नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अमल होने पर पहले ही रोक लगा रखी है. पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि वह लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही इस मामले में फैसला लेगी लेकिन कोर्ट ने यूपी सरकार को आज ही जवाब दाखिल करने को कहा है.
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यूपी सरकार ने क्या कहा था?
इससे पहले गृह सचिव संजीव गुप्ता ने कोर्ट में बताया था कि यह सरकारी नीति का मामला है और निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था. राज्य सरकार की ओर से अब बताया गया है कि अभी माडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता. इस मामले में जून माह के अंत तक निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव न्याय से एक सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
गौरतलब है कि फरवरी 2022 में इन नेताओं ने नोएडा में रैली की और कोविड नियमों व गाइडलाइंस का उल्लघंन कर भीड़ एकत्र कर जुलूस निकाला, जिस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की और एसीजेएम गौतमबुद्धनगर ने उस पर संज्ञान ले लिया है. कोर्ट ने मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है.