आड़े आया तकनीकी पेंच, आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खां के पास लाभ के दो पद हैं, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जाये।
लखनऊ, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रामपुर इस बेंच की न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता। अत: क्षेत्र के आधार पर इसे खारिज किया जाता है। गौरतलब है कि जयाप्रदा ने आजम की लोकसभा सदस्यता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरी तरफ राज्यसभा सदस्य अमर सिंह ने कहा कि हम इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जस्टिस राजन रॉय ,एनके जौहरी की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
इससे पहले गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आजम खां के चुनाव को जयाप्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। जयाप्रदा ने अपनी याचिका में कहा कि आजम खां रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। वह रामपुर से सांसद भी चुने गए हैं। ऐसे में वह लाभ के दो पद पर हैं। लिहाजा आजम खां का निर्वाचन रद्द करते हुए उन्हें यहां का सांसद घोषित किया जाए।
आजम के पास लाभ के दो पद
जयाप्रदा के वकील अशोक पांडेय ने बताया कि याचिका में कोर्ट से गुजारिश की है कि आजम खां से यह पूछा जाए कि मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के कुलपति होने के नाते वह जब लाभ के दूसरे पद के लिए अयोग्य हैं, तब किस कानूनी अधिकार से संसद सदस्य का पदभार संभाले हुए हैं। इसके साथ ही याचिका में दलील दी गई है कि यह तय नियम है कि लाभ के दो पदों पर एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता। अत: आजम खां का निर्वाचन रद्द कर याचिकाकर्ता को रामपुर लोकसभा सीट का सांसद घोषित किया जाए।