Dog Rules In Train: अगर आप डॉग लवर हैं और उसके साथ ट्रेन से यात्रा भी करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बता दें कि ट्रेन में डॉग के साथ सफर करने से पहले रेलवे के नियम अनुसार आपको अपने डॉग की कीमत बताने के साथ ही एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स भी भरना होता है. अगर आप ऐसा नहीं करते तो सफर के दौरान आपके डॉगी को कुछ होने पर रेलवे आपको मुआवजे के रूप में कुछ नहीं देगा.  


ट्रेन में हुई कुत्ते की मौत


दरअसल, हाल ही में मगध एक्सप्रेस से रोहित नाम का एक करोबारी पटना के लिए सफर कर रहा था. तभी सफर के दौरान उसके रॉटविलर कुत्ते की मौत हो गई. जिसके बाद गार्ड के मेमो पर कुत्ते के शव को कानपुर सेंट्रल पर उतारा गया. वहीं पशु चिकित्सकों ने कुत्ते का पोस्टमार्टम किया और रोहित के मुआवजा के लिए कामर्शियल कंट्रोल को जानकारी दी, लेकिन तभी तो पता चला कि रेलवे नियमानुसार बुकिंग कराते वक्त रोहित ने कुत्ते की कीमत नहीं बताई थी और ना ही उसका एक फीसदी टैक्स भरा था. इसी वजह से रेलवे न्यूनतम यानी कि 120 रुपये का ही भुगतान करेगा.


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जानवर की मौत पर रेलवे कितना भुगतान करेगा?


इस मामले में एसीएम संतोष त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन में सफर के दौरान कुत्ते की मौत हुई है तो रेलवे 120 रुपये का मुआवजा छह महीने के भीतर क्लेम करने पर देगा. इसके लिए बुकिंग रसीद लगानी होगी. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जानवर की बुकिंग कराता है और बुकिंग के समय उसकी कीमत घोषित करता है. इसका एक मतलब 100 रुपये कीमत पर एक रुपये के हिसाब से टैक्स अलग से देता है तो घोषित मूल्य का पूरा भुगतान रेलवे करेगा. बशर्ते घोषित कीमत बाजार दर के बराबर ही हो.


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