Kanpur News: कानपुर में एक उपभोक्ता की पैरवी पर हुए फैसले ने केडीए को हिला कर रख दिया. कानपुर देहात की उपभोक्ता अदालत ने केडीए वीसी को नोटिस जारी कर जुर्माना लगा दिया और इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की जेल की सजा सुनाई है. दरअसल साल 2000 में कानपुर के रहने वाले एक उपभोक्ता अशोक कुमार ने एक मुकदमा दाखिल किया था. दरअसल अशोक ने जिन संबंधी एक मामले में साल 2000 में उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात में एक बाद दाखिल किया था. दरअसल उपभोक्ता ने एक जिन खरीदी थी. जिसको जो कि केडीए के अधीन थी ओरबुन्ही की योजना के तहत थी.


उपभोक्ता के अनुसार जमीन की खरीद और योजना में अचानक से केडीए ने तब्दीलियां  कर दी. जिससे उसे जमीन की कीमत में अचानक से बदलाव देखना आपदा जिसको लेकर अशोक कुमार ने एक वाद दाखिल किया. जिसमे केडीए को पार्टी बनाया गया. जिसको लेकर उपभोक्ता फोरम ने केडीए वीसी को नोटिस जारी कर समस्या के समाधान को चेतावनी दी. लेकिन समय रहते किसी की ओर से कोई जवाब नही दिया गया और न की नोटिस के अनुरूप कोई राहत दी गई. जिसके चलते 2023 में केडीए को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया. वहीं केडीए के अधिवक्ता उपभोक्ता फोरम की अदालत में हाजिर हुए लेकिन दिए गए. 


केडीए वीसी पर लगा 25 हजार का जुर्माना
केडीए के अधिवक्ता उपभोक्ता फोरम में नोटिस को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके. जिसको लेकर उपभोक्ता फोरम की अदालत ने कानपुर के केडीए ने वीसी पर 25 हजार रुपये का जूर्माना लगाते हुए इन पर कार्रवाई कर दी और जुर्माने की राशि अदा न करने पर तीन माह जेल की सजा भी जोड़ दी है. इसके साथ ही अदालत ने अगली तारीख को ऐ केडीए के वीसी को को तलब किया है. लेकिन केडीए वीसी जैसे अधिकारी के खिलाफ 2,000 में दाखिल हुए इस केस में लगाए जुर्माने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.


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