Kanpur News: कानपुर नगर निगम में अगर आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आप को दस्तावेजों की औपचारिकताओं के एक बड़े दरिया को पार करना पड़ेगा. क्योंकि यहां अब जन्म हो या मृत्यु दोनो के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा. अगर आप इन औपचारिकताओं को पूरा करने में असफल रहते हैं तो आप इन प्रमाण पत्रों के बिना ही घर लौट जायेंगे.


दरअसल कानपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब लोगों को अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ये औपचारिकता पूरी करनी होगी. पहले तो माता और पिता दोनो के आधार कार्ड,दोनो के मोबाइल नंबर और दोनो लोगों की ई मेल आईडी लाना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही बच्चे की माता के आधार कार्ड में उसके पिता का नाम दर्ज नहीं होना चाहिए. बल्कि पति का नाम अनिवार्य है. वरना ये प्रमाण पत्र नहीं बनेगा. ठीक इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक का आधार कार्ड, उसके माता पिता का आधार कार्ड और माता पिता दोनो की ई मेल आईडी देनी पड़ेगी.


नगर निगम के नियमों से लोग परेशान
कानपुर शहर में लगभग 2 हजार जन्म प्रमाण पत्र और 15 सौ मृत्यु प्रमाण पत्र एक माह में बनाए जाते हैं. लेकिन नगर निगम के नए और सख्त नियमों ने इस काम को करने वाले कार्यालय को मानों ठप सा कर दिया है. क्योंकि विभाग की क्षेत्रों को पूरा करने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं. यहां लगने वाली भीड़ अब नदारद दिखाई दे रही है. 


क्या बोले सीएमओ आलोक रंजन
नगर निगम की इन शर्तों के तहत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आने वाले लोग अब परेशान हो रहे हैं. उन्हें इन कठिन दस्तावेजों को पूरा करना मुश्किल लग रहा है. उनका कहना है कि आधार कार्ड देना आसान है, लेकिन ईमेल आईडी का होना हर किसी के लिए संभव नहीं है. ऐसे में दिक्कत बढ़ रही है. वहीं इस नए नियम के तहत कानपुर के सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन का कहना है कि भारत सरकार की ओर से पोर्टल पर ये नए नियम की शर्तें दी गई है. जिनका हम सिर्फ पालन कर रहे हैं. 


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