Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे. पीड़िता की मां की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
4 साल पुराना है मामला
दरअसल ये पूरा मामला 15 मई 2017 का है जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के युवक ने खुद को हिन्दू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया. युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनो में नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे- धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ. आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए.
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला
वहीं बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित जूही थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था. इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था.
'धर्म बदलने के लिए किया मजबूर'
मामले में 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी जावेद ने उसे खुद को हिन्दू नाम मुन्ना बताकर दोस्ती की थी. इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया. जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए कहा जिस पर उसने इनकार कर दिया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जावेद उर्फ मुन्ना ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है.
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