Irfan Solanki News: इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने बताया गैंग का मुखिया, अब जाएगी विधायकी?
Irfan Solanki Case: कानपुर पुलिस ने पिछले साल नवंबर महीने से लेकर अगले दो महीनों में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों पर आठ मुकदमे लिखे थे.
UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) जिले के सीसामऊ (Sisamau) से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि अब तक इरफान सोलंकी के गैंग की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल (Maharajganj Jail) में बंद हैं.
कानपुर पुलिस ने पिछले साल नवंबर महीने से लेकर अगले दो महीनों में इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों पर आठ मुकदमे लिखे थे. इनमें आगजनी और डराने-धमकाने समेत रंगदारी के मुकदमे लिखे गए थे. पुलिस इनमें से सात मुकदमों में चार्जशीट पहले ही लगा चुकी थी. अब पुलिस की ओर से गैंगस्टर मामले में भी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि केस को बहुत संजीदगी और गंभीरता के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा रहा है और आगामी 30 जुलाई तक इसमें फैसला भी आ सकता है.
इरफान सोलंकी के अलावा चार्जशीट में इनके नाम शामिल
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट में इरफान सोलंकी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें उनको गैंग का मुखिया बताया गया है. इसमें रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के नाम शामिल हैं. चार्जशीट में पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि 14/1 के तहत अभी तक इरफान सोलंकी और गैंग सदस्यों की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. जब्ती की कार्रवाई अभी भी जारी है. पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई और संपत्तियों की जब्ती की जा सकती हैं. दरअसल, इस मामले में कुल 14 लोगों की गवाही होनी थी, जिसमें से सभी लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है.
आगजनी मामले में 17 जुलाई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
वहीं जाजमऊ इलाके में प्लॉट पर आगजनी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट 17 जुलाई 2023 को फिर सुनवाई करेगी. इससे पहले भी सपा विधायक की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. वहीं जानकर बता रहे हैं कि आगजनी मामले में जो आरोप लगे हैं, उसमें सजा का प्रावधान 10 साल तक का है. ऐसे में अगर सजा होती है और 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी.