Irfan Solanki Case: रंगदारी मामले में सपा MLA को मिली जमानत, जेल से अभी नहीं रिहा होंगे इरफान सोलंकी, ये है वजह
Kanpur News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विमल कुमार नामक वादी ने जाजमऊ थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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UP News: कानपुर (Kanpur) जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है. 2022 में जाजमऊ पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. विमल कुमार नाम के वादी ने जमीन कब्जा करने और रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सपा विधायक को एक मामले में राहत जरूर मिली है लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे.
सपा विधायक को कोर्ट से इस मामले में राहत
सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित ने रंगदारी मामले में जमानत अर्जी मंजूर होने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत देने की अर्जी लगाई थी. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने राहत दी है. वकील शिवाकांत दीक्षित ने उम्मीद जताई कि अन्य मामलों में भी विधायक इरफान सोलंकी को जल्द राहत मिलेगी. बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी और जमीन कब्जा करने का भी मामला दर्ज है.
इरफान सोलंकी अभी जेल से नहीं होंगे रिहा
विधायक की रंगदारी मामले में जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी. रंगदारी मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. हालांकि अन्य मुकदमों में जमानत नहीं होने की वजह से सपा विधायक इरफान सोलंकी को अभी जेल में रहना होगा. सपा विधायक इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज की जेल में बंद हैं. एमपी एमएलए की कोर्ट ने 50-50 हजार की दो जमानतों और निजी मुचलके पर इरफान सोलंकी की रिहाई के आदेश दे दिए हैं.
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