Irfan Solanki News: सपा विधायक इरफान सोलंकी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी बेल, आधार कार्ड केस में जमानत याचिका खारिज
Irfan Solanki Aadhaar Card Case: सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है कि उन्होंने अशरफ अली के नाम से आधार कार्ड बनाकर, उनके नाम की टिकट पर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की.

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur) जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को बुधवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो भविष्य में अभियुक्त फिर से आवेदन कर सकता है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई करते हुए इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाना में दर्ज मुकदमा संख्या 198/22 में जमानत याचिका खारिज की गई. इसमें सपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अशरफ अली के नाम से आधार कार्ड बनाकर उनके नाम की टिकट पर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी. कानपुर पुलिस की मजबूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक न चली और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कानपुर की संबंधित अदालत की ओर से मुकदमा संख्या 198/22 ग्वालटोली में चार्ज फ्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्रवाई शुरू होने के बाद आवश्यकतानुसार अभियुक्त पुनः फ्रेश बेल के लिए आवेदन कर सकता है. अभी इस स्टेज में जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती, अतः याचिका खारिज की जाती है."
'फिर से आवेदन हुआ तो हम भी कोर्ट जाएंगे'
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि 198/22 ग्वालटोली के मुकदमे, जिसमें कूटरचित पहचान पत्र (आधार कार्ड) जो कि अशरफ अली के नाम से बनाया गया था, इरफान सोलंकी ने दिल्ली से मुंबई की यात्रा की थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका निरस्त की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से इस मामले में जमानत प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यकता अनुसार बाद में पुन: यदि आवश्यक हो तो फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए प्रावधान छोड़ा है, यदि उनकी तरफ से आवेदन फाइल की जाती है, तो हम अपने तथ्यों और तर्कों के साथ कोर्ट के सामने जाएंगे.
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