Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान के खिलाफ कानपुर (Kanpur) के जाजमऊ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के मुकदमे की पड़ताल का दायरा बढ़ने जा रहा है. खबर है कि पुलिस (Kanpur Police) 4 अन्य लोगों के भी नाम इस केस में शामिल करने जा रही है. पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि यह चारों सपा विधायक इरफान सोलंकी के बेहद करीबी रहे हैं. जांच में पाया गया है कि ये भी इसमें शामिल थे.


पुलिस सूत्रों की मानें तो पुलिस पार्षद मन्नू रहमान और मुरसलीन उर्फ भोलू समेत चार और नाम गैंगस्टर एक्ट के मामले में बढ़ाने जा रही है. इनमें दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की जांच फिलहाल चल रही है. जिन आरोपियों के नाम गैंगस्टर एक्ट में बढ़ाए जाएंगे उनकी भी संपतिया धारा 14A के तहत जब्त की जाएंगी. 


विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ जाजमऊ थाने में पिछले वर्ष 26 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने पहले चरण में गैंगस्टर साथी शौकत पहलवान के 27 अपार्टमेंट, शौकत अली के बेटे शेखू के 5 फ्लैट समेत 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की है. अब पुलिस गैंगस्टर के मामले की जांच का दायरा बढ़ा रही है.


अर्जी भी कोर्ट ने की खारिज
अब तक की छानबीन में विधायक के कई करीबी मददगारों के नाम सामने आए हैं जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस इन मददगारों के नाम गैंगस्टर के मुकदमे में बढ़ाएगी. इनमें निवर्तमान पार्षद मन्नू रहमान और मुरसलीन उर्फ भोलू का नाम भी शामिल बताया जा रहा है. वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और मोहम्मद शरीफ को आरोप मुक्त करने के लिए कोर्ट में लगाई गई अर्जी खारिज कर दी है. इन तीनों को कोई भी राहत न देते हुए अब आगमी 24 तारीख को इन तीनों पर आरोप तय किए जाएंगे.


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