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Kasganj: पुलिस हिरासत में हुई थी अल्ताफ की मौत, HC ने दिया कब्र से शव निकालकर दोबारा पोस्‍टमार्टम का आदेश

Kasganj: कांसगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत के मामले में बड़ी खबर आई है. मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज पुलिस को आदेश जारी किया है. यहां जानें पूरी डिटेल.

कासगंज जनपद में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. कासगंज जनपद में 9 नवंबर 2021 को कासगंज थाने में पुलिस हिरासत में हुई अल्ताफ की मौत के मामले में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तीन महीने बाद शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने का कासगंज पुलिस को आदेश दिया है. इस आदेश से कासगंज पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है.

आरोप है कि अल्ताफ नाम के युवक की कासगंज कोतवाली में पुलिस हिरासत में पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी. उस समय कासगंज पुलिस ने कहा था कि अल्ताफ ने थाने के टॉयलेट में टोटी में जैकेट की डोरी से लटककर आत्महत्या कर ली थी. बाद में अल्ताफ के पिता ने पुलिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अल्ताफ के शव को कब्र से निकालकर एम्स के डॉक्टर्स की टीम द्वारा वीडियो ग्राफी में अल्ताफ का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का आदेश दिया है.

पुलिस के अनुसार अल्ताफ ने थाने के टॉयलेट की टोटी से जैकेट की डोरी से लटककर फांसी लगा ली थी, जबकि परिजनों ने पुलिस हिरासत में अल्ताफ की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था. न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और दीपक वर्मा की खंड पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. अल्ताफ की दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के संबंध में हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब अल्ताफ के पिता चांद मियां और मां फातिमा को न्याय की आस जगी है.

इससे पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अल्ताफ की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में एसपी कासगंज को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था. आज न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि इस मामले में आज तक इतने समय के बाद भी हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया? जबकि सुनवाई की आखिरी तारीख को अदालत को बताया गया था कि हलफनामा तैयार हो गया है और जल्द ही दायर किया जाएगा लेकिन नहीं किया गया. 

यहां जानें क्या है मामला?

बता दें कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत के पीड़ित अल्ताफ के पिता की ओर से दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2021 को गुरुवार को कासगंज के पुलिस अधीक्षक से दस दिन के भीतर जवाब मांगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता द्वारा सीबीआई जांच और अल्ताफ के शरीर की एक और पोस्टमार्टम करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी कि अगर कल तक एसपी कासगंज का इस मामले में हलफनामा दायर नहीं किया जाता है, तो हम अनिवार्य रूप से भारी जुर्माना लगाएंगे क्योंकि यह मामला हिरासत में मौत से संबंधित है . 22 वर्षीय अल्ताफ नौ नवंबर को कासगंज पुलिस स्टेशन में मृत पाया गया था. पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने जैकेट के जरिये शौचालय में पानी के पाइप से लटक कर खुदकुशी कर ली थी. उक्त पाइप जमीन से लगभग दो फीट की ऊंचाई पर था.

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