कासगंज: चंदन गुप्ता मामले में 28 आरोपी दोषी, 2 बरी, कोर्ट कल सुनाएगी सजा
Chandan Gupta News: कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिन्दू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी. आरोप है कि इस यात्रा पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया.
Chandan Gupta News: उत्तर प्रदेश स्थित कासगंज में साल 2018 की 26 जनवरी को मारे गए चंदन गुप्ता के मामले में कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया है. वहीं 2 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट इन सभी 28 आरोपियों की सजा का ऐलान शुक्रवार को करेगी.
बता दें साल 2018 में यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक की अर्जी लगाई थी. इसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अर्जी ख़ारिज कर दी थी. हाई कोर्ट से याचिका ख़ारिज होने के बाद गुरुवार को लखनऊ की एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है.
117 लोग हुए थे गिरफ्तार
इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, और सलीम समेत लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. बाद में अभिषेक गुप्ता ऊर्फ चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने हाईकोर्ट से केस लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की जिसके बाद केस की लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होने लगी.
बता दें कि इस घटना के बाद यूपी का माहौल भी गरमा गया था और इसके साथ ही कासगंज भी हिंसा की आग में जल उठा था. इस घटना को लेकर पुलिस ने मुख्य आरोपी तीन भाइयों वसीम, नसीम, सलीम के साथ ही 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. अब 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद चंदन के पिता को न्याय मिला है. 26 जनवरी 2018 को विश्व हिन्दू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी. आरोप है कि इस दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने तिरंगा यात्रा पर पथराव किया और फिर हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में चंदन गुप्ता नाम के युवक की मौत हो गई थी.
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