Kaushambi: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कौशांबी (Kaushambi) में सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पुलिस ने रेप (rape) के एक मामले में कोर्ट (Court) के आदेश के बाद तीन साल बाद मुकदमा दर्ज किया. महिला इस दौरान तीन साल तक न्याय के लिए दर- दर की ठोकर खाती रही.  इस मामले में पीड़ित महिला ने सराय अकिल नगर पंचायत (Sarai Akil Nagar Panchayat) के अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) समेत दो अन्य लोगों ने रेप और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली. हालांकि अधिशासी अधिकारी का दूसरे जनपद में ट्रांसफर हो गया है. इस मामले में पुलिस ईओ और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गई है. 


पीड़िता के मुताबिक सराय अकिल थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला 20 जुलाई 2020 को खेत में चारा काटने गई थी. इसी दौरान खेत की तरफ गांव के सुब्बन और राजेश पहुंचे. उसे अकेला देख कर दोनों युवक अश्लील बातें करने लगे. सुब्बन ने महिला का ब्लाउज फाड़ दिया. राजेश ने मुहं दबा कर और सुब्बन ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन रेप किया. रेप करने के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता को किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी. घर पहुंचते ही पीड़ित महिला ने आपबीती सास से बताई, सास ने उसे इसकी शिकायत पुलिस में करने की सलाह दी. 


इस मामले की शिकायत करने जब पीड़ित महिला पैदल पुलिस स्टेशन जा रही थी. रास्ते में सवारी गाड़ी का इंतेजार करते समय सराय अकिल नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने लिफ्ट देने का कहकर अपनी चार पहिया गाड़ी में बैठा लिया. उस गाड़ी में खुद अधिशासी अधिकारी लालजी यादव बैठे थे. अधिशासी अधिकारी लालजी यादव ने उसी पुलिस थाने तक छोड़ने का आश्वासन दिया, जिससे वह गाड़ी में बैठ गई. महिला का आरोप है कि वाहन में बैठे ईओ उसे बार- बार घूर रहा था. थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपने जेब से दो- दो हजार के कई नोट निकाले और जबरन महिला के कपड़े के भीतर डाल दिया.


चलती गाड़ी में ईओ ने पीड़िता से किया रेप


पीड़िता के मुताबिक चलती गाड़ी में ही अधिशासी अधिकारी लालजी यादव ने उसके साथ रेप किया. रेप के बाद आरोपी ईओ ने महिला को गाड़ी से नीचे उतार दिया. गाड़ी से उतरन के बाद महिला ने शोर मचाना शुरु कर दिया, शोर सुन कर आस पास के लोग गाड़ी के पास इकट्ठे हो गए. भीड़ में से कई लोगों ने आरोपी ईओ को पहचान लिया. 


पीड़िता की शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR


सराय अकिल थाना में पहुंच कर पीड़िता ने पुलिस को आपबीती सुनाई दी. पीड़िता ने सभी आरोपियों के खिलाफ बारी- बारी रेप का करने की तहरीर दी. महिला के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसे डांट कर भगा दिया. पीड़िता ने तत्कालीन एसपी अभिनंदन से भी मामले की शिकायत की, वहां भी महिला की सुनवाई नहीं हुई.  इस पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. अदालत के आदेश पर लगभग 3 साल बाद  आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस घटना की छानबीन कर रही है.


पुलिस का क्या है कहना?


पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सराय अकिल क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश पर पूर्व में ईओ रहे एक व्यक्ति के खिलाफ 156 (3) के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह प्रकरण लगभग 3 वर्ष पुराना है. इसमें सभी जो सुसंगत साक्ष्य हैं, वह एकत्रित किए जाएंगे. इसमें सही साक्ष्य और ठोस तथ्यों के आधार पर विवेचना संपादित की जाएगी. इसमें कुछ और लोग नामजद हैं. विवेचना से जिसका जो भी दोष बनेगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.


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