Kaushambi Crime News: यूपी (UP) के कौशांबी (Kaushambi) में गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का सिलसिला जारी है. जिला प्रशासन के आदेश पर सरायअकिल पुलिस ने गैंग बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक आरोपी की 23 लाख 21 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है. उसकी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया है.
सरायअकिल कस्बे के बुद्धपुरी मोहल्ले का गैंगस्टर सुरेश चंद्र शुक्ला अपने तीन बेटों के साथ मिलकर भोले भाले लोगो से ठगी करता था. ठगी के रुपयों से उसने आलीशान महल बना रखा था. इलाके के लोग जब उससे अपने पैसे की मांग करने जाते थे तो वह अपने बेटों के साथ मिलकर उन लोगों को धमकी देता था. इसके बाद ठगी के शिकार कुछ लोगों ने थाने में उसके और उसके बेटों के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी.
पैसों को साल भर में दोगुना करने का देता था लालच
इसके बाद पुलिस ने इन ठगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई. शनिवार को डीएम सुजीत कुमार के आदेश पर चायल तहसीलदार चरवा और सरायअकिल पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी के घर के बाहर कुर्की का बोर्ड लगाकर सील कर दिया. सरायअकिल थाना क्षेत्र के बुद्धपुरी मोहल्ला निवासी सुरेश चंद्र शुक्ला ने फर्जी चिट फंड कंपनी खोल रखी थी. कंपनी में उसने अपने तीन बेटों सत्यम शुक्ला, हर्षित शुक्ला और सौरभ शुक्ला को शामिल कर रखा था. इतना ही नहीं उसने आस-पास के गांव में भी अपना नेटवर्क फैला रखा था. वो अपने बेटों के साथ मिलकर इलाके की भोले-भाले लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई को अपनी फर्जी चिट फंड कंपनी में इनवेस्ट कराता था. वो लोगों को उनके पैसों को साल भर में दोगुना करने का लालच देता था.
गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज
समय पूरा होने के बाद जब लोग दोगुनी रकम लेने के लिए जाते थे, तो वो लोगों को नई- नई तारीखें देता. उन्हें बहला-फुसलाकर वापस भेज देता. काफी दिन बीत जाने के बाद भी लोग अपनी रकम ठगों से वापस नहीं ले पाते थे. जब लोगों को उसने बार-बार वापस लौटा दिया तो इस बार उन्होंने ठग पिता समेत उसके बेटों के खिलाफ सरायअकिल थाने में शिकायत की. इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई की उनकी रकम वापस दिलाई जाए. इसके बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ठगों के खिलाफ सरायअकिल पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. इसके बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया. इतना ही नहीं इस मामले की रिपोर्ट जिला अधिकारी को दी भी गई. इसके बाद डीएम सुजीत कुमार के आदेश पर ही मुख्य ठगी का आरोपी सुरेश चंद्र शुक्ला के खिलाफ जुलाई महीने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. साथ ही मामले की जांच चरवा पुलिस को सौंपी गई.
आरोपी की संपत्ति कुर्क
चरवा पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम सुजीत कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी सुरेश चंद्र शुक्ला की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया. इसके बाद डिएम के आदेश पर चायल तहसीलदार दीपिका सिंह, सरायअकिल इंस्पेक्टर विनीत सिंह और चरवा इंस्पेक्टर आलोक कुमार के साथ फोर्स मौके पर पहुंची. इसके बाद आरोपी सुरेश चंद्र शुक्ला की 23 लाख 21 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई.
अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि थाना सरायअकिल क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी कीमत 23 लाख 21 हजार रुपये है.