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जब 13 वर्षीय किशोरी चीखती रही और वो...कौशांबी गैंगरेप में 5 महीने में आया फैसला; तीनों दरिंदों को उम्रकैद
कौशांबी गैंगरेप में 5 महीने में फैसला आया। कोर्ट ने तीनों दरिंदों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कौशांबी, एबीपी गंगा। कौशांबी गैंगरेप के तीनों दरिंदों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गैंगरेप की ये घटना 21 सितंबर, 2019 की है। जब घास काटने गई एक दलित किशोरी को तीन युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। किशोरी चीखती-चिल्लाती रही और दरिंदे उसका वीडियो बनाते रहे।
एक आरोपी को तो मौके से ही पकड़ लिया गया था, इसके बाद जमकर बवाल हुआ था। पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव था। मुठभेड़ में गोली लगने से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था। पुलिस ने गैंगरेप, एससी/एसटी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। चार दिन के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे। इस मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अनुपम कुमार ने फैसला सुनाते हुए दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही, प्रत्येक आरोपी पर एक लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कब की है घटना
21 सितंबर, 2019 की दोपहर को सराय अकिल थाना इलाके में 13 वर्षीय एक दलित किशोरी तीन लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती घास काटने खेत की ओर जा रही है। इसी दौरान वहां मौजूद चार दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। इस दौरान किशोरी की चीख-पुकार सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग मौके पर पहुंचे, तो दो दरिंदे मौके से फरार हो गए। जबकि नाजिम नाम के एक दरिंदे को ग्रामीणों ने पकड़कर खूब पीटा। स घटना के बाद सरायअकिल थाने में जमकर बवाल हुआ था। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन किया गया।
पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी मो. आदिल उर्फ छोटका उर्फ आतंकवादी, मो. आकिब उर्फ बड़का और मो. नाजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मो. आदिल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। मामले में शासन स्तर से दबाव था कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट की कार्रवाई कराकर सजा करवाई जाए। बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अनुपम कुमार ने फैसला सुनाया। इसके पहले सभी पक्षों को सुना गया। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह ने 14 गवाहों को परीक्षित कराया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों पर दोष साबित पाया। न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पुलिस ने कड़ी मेहनत का नजीता, जल्द आया फैसला
एसपी अभिनंदन ने सरायअकिल में हुई दरिंदगी की घटना को लेकर बुधवार को प्रेस वार्ता की। एसपी ने बताया कि सरायअकिल की घटना निंदनीय थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की थी। आरोपियों को घटना के बाद चार दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट की कार्रवाई भी पूरी कराई। सभी गवाहों का बयान कराया। साथ ही न्यायालय में पर्याप्त व मजबूत साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। कहा कि पुलिस की प्रभावी पैरवी का ही परिणाम है कि आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कम समय में हुई है।
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