UP News: कौशांबी (Kaushambi) में गैंगरेप के आरोपी नितिन को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है. नितिन और उसके साथी अर्जुन पर उनके गांव की ही एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था. यह सितंबर 2019 की घटना है. पुलिस ने 28 सितंबर को नितिन को अरेस्ट किया था. नितिन ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद उसने हाई कोर्ट का सहारा लिया था. 


पुलिस के सामने लड़की ने बदला दिया था बयान


यह कौशांबी के कड़ा धाम थाने का मामला है. आरोपी और उसके साथी अर्जुन के खिलाफ गांव की ही एक लड़की ने आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत केस दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि 19 सितंबर को आधी रात के समय जब वह सो रही थी तो दोनों आरोपी उसके घर में आए, उसके साथ छेड़खानी की और गलत नियत से जबरदस्ती करके साथ ले जाने की कोशिश की. आरोप है कि लड़की के शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और दोनों आरोपी मौके से भाग निकले. भागते वक्त दोनों आरोपियों ने लड़की को धमकी भी दी थी. वहीं पुलिस जांच के दौरान लड़की ने अपना बयान बदल दिया था और कहा था कि उसके साथ गैंगरेप किया गया. उसने खुद को घटना के वक्त नाबालिग बताया था. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी और 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी चार्जशीट दाखिल की थी.


Etawah: 17 साल बाद जेल से बाहर निकली कुख्यात डकैत की बहु सरला जाटव, HC ने दिए थे रिहाई के आदेश


शर्त के साथ दी गई बेल


नितिन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस पर जस्टिस सुभाष चंद शर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद आरोपी नितिन को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर की. अदालत ने अपने फैसले में पाया कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है. आरोपी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने की वजह से उसे राहत दी गई है. आरोपी की ओर से उनकी वकील सहर नकवी ने कहा कि नितिन को इस मामले में झूठा फंसाया गया है. 


ये भी पढ़ें -


Watch: हरमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए रोटियां सेकतीं केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल