Kaushambi News: कौशांबी में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सदस्यों ने खोला मोर्चा, डीएम को दिया अविश्वास प्रस्ताव, लगाए बड़े आरोप
UP News: कलेक्ट्रेट पहुंचे सदस्यों का आरोप था कि 1 वर्ष से अधिक का समय बीते जाने के बाद भी जनपद के किसी भी वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया.
Uttar Pradesh News: यूपी के कौशांबी (Kaushambi) में इन दिनों सियासी पारा हाई हो रहा है. जिला पंचायत सदस्यों (District Panchayat members) ने जिला पंचायत अध्यक्ष (District Panchayat President) कल्पना सोनकर के खिलाफ लामबंद होकर डीएम सुजीत कुमार को अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence motion) दिया. वार्ड नं 1 से जिला पंचायत सदस्य विजमा दिवाकर ने अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार (Corruption) और विकास कार्यों में रुचि ना दिखाने का आरोप लगाया है. उन्होंने ऐलान किया है कि उनके साथ 18 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन है.
क्या आरोप लगाया
कौशांबी जिले के 26 में से 18 जिला पंचायत सदस्यों ने वार्ड नं. 1 की जिला पंचायत सदस्य विजमा दिवाकर के नेतृत्व में सोमवार को मंझनपुर स्थित कलेक्ट्रेट पहुंच कर डीएम सुजीत कुमार को मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. कलेक्ट्रेट पहुंचे सदस्यों का आरोप था कि 1 वर्ष से अधिक का समय बीते जाने के बाद भी जनपद के किसी भी वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया. क्षेत्र के लोग विकास न होने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जिससे नाराज होकर उन्होंने बगावती तेवर अपनाया है.
दोबारा चुनाव की मांग
विजमा दिवाकर सपा से पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कल्पना सोनकर के सामने ताल ठोक चुकी हैं. बहुत ही कम मतों से वे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से चूक गईं थीं. हाल ही में उन्होंने अपने पति उमेश दिवाकर के साथ सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. कहा जा रहा है कि वह बीजेपी की सदस्यता लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठना चाह रही हैं लेकिन उन्होंने अभी ऐसा कोई बयान मीडिया को नहीं दिया. उन्होंने बताया कि 26 सदस्यों में से 18 जिला पंचायत सदस्य उनके साथ मौजूद हैं इसलिए अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए दोबारा चुनाव कराये जाने की मांग की गई है.
डीएम ने क्या कहा
डीएम सुजीत कुमार ने बताया कि, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई है. फिलहाल 13 जिला पंचायत सदस्यों ने हस्ताक्षर के माध्यम से सहमति जताई है. क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 धारा 28 के तहत जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप के अनुसार नोटिस न देकर अलग तरीके से नोटिस दिया गया है जिसपर मौजूद सदस्यों ने जल्द ही कमियों को सुधार कर नए प्रारूप के साथ प्रस्ताव देने की बात कही है जिन्हें आगामी 16 तारीख को सभी सदस्यों के नाम पता और हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नोटिस देने की बात कही गई है.