UP Nagar Nikay Chunav 2022: यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के होगा. कोर्ट के इस फैसले पर अब यूपी के डिप्टी सीएम और ओबीसी के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की प्रतिक्रिया सामने आई है. केशव मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.


निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और कानून के जानकारों से परामर्श लेने के बाद इस मामले पर सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.


बिना ओबीसी आरक्षण होगा निकाय चुनाव


यूपी नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस बार प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा. ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है. जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसपर मुख्य फैसला सरकार और आयोग के हाथ में है.



इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए आदेश


कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकता है. हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तब ही ऐसा संभव होगा. 


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