निवेश का बेहतर विकल्प है PPF स्कीम, इतने साल निवेश करने पर तैयार होगा लाखों का टैक्स फ्री फंड
पीपीएफ की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। यह भी निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके जरिए आप 1,50,000 रुपए तक का निवेश कर अपने टैक्स को कम कर सकते हैं।
अगर आपको अपने टैक्स को कम करने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। नौकरीपेशा लोग आजकल अपने टैक्स को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट, अपने घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और एलआईसी जैसी कई तरह के डॉक्यूमेंट दिखाकर टैक्स में छूट पा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत की गई बचत और निवेश में आपको सरकार की ओर से छूट दी जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप किन तरीकों से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।
पीपीएफ की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। यह भी निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके जरिए आप 1,50,000 रुपए तक का निवेश कर अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। इस योजना पर सरकार आज की तारीख में 7.9 फीसदी की दर से ब्याज देती है। यह ब्याज हर साल आपकी बचत में जुड़ता जाता है।
इस खाते को आप किसी भी डाकघर या बैंक में जाकर ओपन करा सकते हैं। इस खाते में जमा की गई राशि को आप ठीक 15 साल के बाद ब्याज सहित निकाल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि जब आप 15 साल के बाद इस राशि को निकालेंगें तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। बता दें कि अगर कोई भी निवेशक अपने PPF खाते में हर साल पूरी रकम, यानी 1,50,000 रुपए जमा कराता है, और ब्याज दर में कोई भी बदलाव नहीं होता है तो निवेशक को एक निश्चित समय के बाद पूरे 43,60,517 रुपए मिलेंगे।
खास बात ये है कि इस रुपए पर आपको एक भी टैक्स नहीं देना होगा। यानी 15 साल तक हर साल 1,50,000 रुपए जमा करते हुए आपने खाते में कुल 22,50,000 रुपए जमा किए थे और अब आपको 21,10,517 रुपए का ब्याज मिलेगा। यह ब्याज की राशि टैक्सेबल भी नहीं होगी।
15 साल तक लगातार इस योजना में पैसे लगाने पर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप हर साल 1,50,000 रुपए का निवेश नहीं करते तो आपको इस रकम पर हर साल टैक्स देना पड़ता। टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको हर साल इस रकम पर 46,800 रुपए टैक्स के रुप में जमा करने पड़ते (अगर आपकी आय 30 प्रतिशत कर की स्लैब में आती तो यह टैक्स की रकम आपको जमा करनी होती) वहीं, अगर आपकी आय 20 फीसदी वाले स्लैब में आती है, तो आपको 31,200 रुपए टैक्स के रुप में देने होते।
अगर मोटा-मोटा हिसाब लगाया जाए तो ब्याज के तौर पर 15 साल की समाप्ति के बाद मिलने वाली 21,10,517 रुपये की रकम के अलावा आप 7,02,000 रुपये आयकर के रूप में भी बचा सकते हैं। पीपीएफ खाते से आपने कुल मिलाकर 22,50,000 रुपये के निवेश पर 28,12,517 रुपये कमाए जिनपर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा।