Noida New Covid Guidelines: क्या दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा जा सकते हैं, मेट्रो, कैब्स और बसें चलेंगी? पढ़ें- 10 गाइडलाइंस
नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 धारा लागू कर दी गई है. इसके साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. आइये आपको बताते हैं कि किन-किन नियमों का पालन करना होगा.
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Noida New Covid Guidelines: ओमिक्रोन के नए वेरिएंट के घुसपैठ के साध ही देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश के 17 राज्यों में अब तक 358 ओमिक्रोन के केस रिपोर्ट हुए हैं. इनमें से 114 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं. 244 मरीजों का इलाज चल रहा है .दिल्ली में जहां ओमिक्रोन के चलते क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पांबदी लगा दी गई है वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में 31 दिसंबर तक धारा 144 धारा लागू कर दी है. इसके साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं. आइये बताते हैं कि नए प्रतिबंध के दौरान आपको किन-किन चीजों का रखना होगा खयाल.
जानें कोरोना की नई 10 गाइडलाइंस
1. मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही की पाबंदी होगी.
2. कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त और सभी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी.
3. कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव या अन्य सभाएं बिना किसी परमिशन के आयोजित नहीं की जा सकेंगी.
4. सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
5. जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम 50 प्रतिशत क्षमता पर ही खुल पाएंगे.
6. स्विमिंग पूल बंद रहेंगे.
7. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर तरह के धर्मस्थलों पर 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी की अनुमति नहीं होगी
8. सार्वजनिक परिवहन- जैसे मेट्रो, कैब्स, बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चल पाएंगी.
9. शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट में एंट्री सीमित होगी, सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोग अंदर जा पाएंगे.
10. बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई अनशन, धरना प्रदर्शन आदि नहीं कर सकेगा.
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