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डेडलाइन से पहले PAN को AADHAAR से करें लिंक, जानें- क्यों है जरूरी और क्या है प्रोसेस

पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। डेडलाइन के अंदर पैन को आधार लिंक नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है।

नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है। इसे लिंक करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। 30 सितंबर तक आप अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं और ऐसा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना है जरूरी केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने जारी किया था नोटिफिकेशन

गौरतलब है कि, इसी साल मार्च में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उन्हें इसे आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स भी एक बार चेक कर लें।

डेडलाइन से पहले PAN को AADHAAR से करें लिंक, जानें- क्यों है जरूरी और क्या है प्रोसेस

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

पैन को आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है। ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।

इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड

अगर अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है।

ऐसे करें चेक

सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपर लिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए। इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी। 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए। इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं।

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क्या होगा डेडलाइन के बाद

टैक्सपेयर्स के लिए आधार से पैन जोड़ना जरूरी है। 30 सितंबर 2019 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख है। अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता तो पैन कार्ड रद हो जाएगा।

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