Ration Card UP: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कमजोर तबके के लोगों को सस्ती दरों पर राशन देती रही है. मगर अब राशनकार्डों के निरस्तीकरण और रिकवरी को लेकर लोगों में शंका की स्थिती बनी हुई है. सराकर के आदेश के बाद कार्रवाई के डर से लोग रोजाना अपना राशन कार्ड वापस कर रहे हैं. ऐसी स्थिती में पात्रों को भी अपना राशन कार्ड के निरस्त होने की आशंका बनी हुई है. लोगों की शंका को खत्म करने के लिए यूपी सराकर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि राशन कार्ड के निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है. 


यूपी के खाद्य आयुक्त ने दी जानकारी 
इसपर यूपी के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा है कि राशन कार्ड सत्यापन प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती है. राशन कार्ड सरेंडर करने औप पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन खबर फैल रही है. सच्चाई ये है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों पात्रता और अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.  


ये अपात्र घोषित नहीं होंगे
खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने लोगों के बीच राशन कार्ड को लेकर फैल रही खबर को लेकर आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं के अंर्तरगत आवंटित पक्के मकान, बिजली कनेक्शन, अक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, बाइक के मालिक, गौ और मुर्गी पालन के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है. बता दें कि पात्र लोगों का नियम के अनुसार नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. 


लोगों के बीच फाल रहा भ्रम
गौरतलब है कि लोगों के बीच राशन कार्ड को लेकर भ्रम फैल रहा है कि सरकार अपात्र लोगों के राशन कार्ड जब्त करेगी. साथ ही कार्ड द्वारा सरकार से लिए गए राशन की उनसे रिकवरी की जाएगी. इसी बात को लेकर लोगों में खौफ बना हुआ था. खाद्य आयुक्त सौरव बाबू के स्पष्टीकरण के बीच, लोग बड़े पैमाने पर राशन कार्ड वापस कर रहे हैं.    


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जानें इन लोगों के कटेंगे राशन कार्ड 



  • शहरों या नगरीय इलाकों में
    परिवार के पास 80 वर्ग मीटर की व्यवसायिक जगह हो.

  • एक से ज्यादा शस्त्रत्त लाईसेंस वाले परिवार.

  • सभी आयकर दाता हों.

  • परिवार में चारपहिया वाहन, एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो.

  • परिवार के किसी सदस्य के पास या सम्मिलित 100 वर्गमीटर से ज्यादा का खुद का प्लॉट या मकान हो.

    ग्रामीण इलाकों में 

  • सभी आयकर दाता.

  • ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से ज्यादा हो.

  • परिवार में चारपहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो.

  • परिवार में 5 एकड़ से अधिक संचित जमीन हो.


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