Bhagya Lakshmi Yojana: जानिए क्या है यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें सरकार देती है बेटियों को 50 हजार रुपये
UP Bhagya Laxmi Yojana: यूपी में सरकार ने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ चलाई है. जिसके तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है
UP Bhagya Laxmi Yojana: यूपी में योगी सरकार ने बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कई तरह की योजना शुरू की है. वहीं प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंगानुपात को रोकने के लिए भी सरकार ने ‘भाग्य लक्ष्मी योजना’ चलाई है. इस योजना का मकसद प्रदेश की हर बेटी को सही पालन-पोषण और उसे शिक्षा देना है. बता दें कि इस योजना तहत बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद की जाती है, और बेटी की पढ़ाई के दौरान भी सरकार मदद करती है.
जानिए कैसे मिलेगा योजना का लाभ-
बेटी के जन्म पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड मिलता है.
बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है.
बेटी के पालन-पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं.
जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 3 हजार की मदद की जाती है.
कक्षा 8 में 5,000 की मदद की जाती है.
दसवीं में 7 हज़ार की मदद की जाती है.
12वीं में 8 हज़ार रुपये बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं.
इस तरह बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23 हज़ार रुपयों की मदद करती है.
कौन हैं योजना के पात्र-
इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलेगा.
परिवार की आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें-
लाभ उन बेटियों को मिलेगा जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है.
बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य.
बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए
बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए
सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
भाग्यलक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स -
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
माता पिता का आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
जानिए कैसे करें योजना के लिए अप्लाई
भाग्य लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानि ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती. यूपी का निवास प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का होना ज़रूरी है. इसके अलावा आप महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं- Child And Women Welfare (up.nic.in)